@desk
लखनऊ: राज्य के कई बड़े शहरों में तेजी से कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 26 अप्रैल तक पांच शहरों में लॉक डाउन लगाने का आदेश दिया है. हाई कोर्ट के निर्देश के मुताबिक प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर में सभी तरह के प्रतिष्ठान बंद रखे जाएंगे.
हालांकि कोर्ट के इस आदेश को मानने से योगी सरकार ने इनकार कर दिया है. योगी सरकार की तरफ से कहा गया कि कोरोना पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए है, आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं.जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है. ऐसे में शहरों मे संपूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा, लोग स्वतः स्फूर्ति से भाव से कई जगह बंदी कर रहे है.
इससे पहले कोर्ट ने कोर्ट ने यूपी के मुख्य सचिव को खुद निगरानी करने के लिए निर्देश दिए थे. कोर्ट की तरफ से दिया गया यह आदेश आज रात से लागू होगा. इस दौरान इन शहरों में जरूरी सेवाओं वाली दुकानों को छोड़कर कोई भी दुकान, होटल, ऑफिस और सार्वजनिक स्थल नहीं खुलेंगे. मंदिरों में पूजा और आयोजनों पर भी रोक है. कोर्ट ने यूपी सरकार को सख्त निर्देश दिए थे.
बरखेड़ा । आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर्षल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान सरकारी…
बरेली/बहेड़ी। थाना क्षेत्र में बीते 18 जून को महिलाओं से कुंडल लूटने की सनसनीखेज वारदात…
पीलीभीत।जनपद में रविवार को 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बेहद उत्साह और उमंग के साथ मनाया…
बरेली/फरीदपुर। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज फरीदपुर तहसील परिसर सहित ग्रामीण क्षेत्रों…
बरेली। अंतरराष्ट्रीय योग सप्ताह के अंतर्गत जनपद में योग के प्रति जन-जागरूकता फैलाने के लिए…
बरेली। जिले की नई जिला जेल में शनिवार से बंदियों को शिफ्ट करने की प्रक्रिया…