प्रयागराज. ज्ञानवापी मसले पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है. हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज कर दी है. ASI सर्वे को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हरी झंडी दे दी है. ज्ञानवापी परिसर में ASI सर्वे पर रोक लगाने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है. ज्ञानवापी परिसर में ASI का सर्वे जारी रहेगा.
वाराणसी जिला कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा. हाईकोर्ट ने सर्वे को जल्द शुरू करने को कहा है. ज्ञानवापी परिसर में ASI सर्वे को इजाजत मिल गई है. ASI ने कहा कि खुदाई करनी होगी तो कोर्ट से इजाजत लेंगे. जिला कोर्ट के फैसला का पालन हो. सर्वे से ढांचे को कोई नुकसान नहीं होगा. मस्जिद कमेटी की अर्जी को खारिज कर दिया.
दरअसल, वाराणसी के जिला जज डॉ. अजय कुमार विश्वेश ने ज्ञानवापी सर्वे का आदेश जारी किया था. अब जिला कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट ने बरकरार रखने का आदेश जारी किया है. इस प्रकार ज्ञानवापी परिसर के एएसआई पर लगी रोक भी हट गई है. अब किसी भी समय एएआई की ओर से सर्वे का कार्य शुरू कराया जा सकता है.
AIMPLB सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि हमें उम्मीद है कि न्याय होगा क्योंकि यह मस्जिद करीब 600 साल पुरानी है और मुसलमान पिछले 600 सालों से वहां नमाज अदा करते आ रहे हैं. हम भी चाहते हैं कि देश के सभी पूजा स्थलों पर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट लागू हो. मुस्लिम पक्ष इस आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार करेगा.
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