
बरेली। बरेली दंगा भड़काने के मामले में कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए आईएमसी अध्यक्ष मौलाना तौकीर को दंगे का मुख्य मास्टर माइंड माना है। कोर्ट ने मौलाना को 11 मार्च को समन जारी कर तलब किया है। कोर्ट ने कार्रवाई न करने को लेकर बरेली के अफसरों पर भी तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने आदेश की कॉपी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजने का आदेश दिया।
ज्ञात हो कि दो मार्च 2010 को बरेली में दंगा हुआ था,जिसपर कोर्ट ने मौलाना को मुख्य मास्टर माइंड माना है। दो मार्च 2010 को मोहल्ला सौदागरान के रहने वाले आला हजरत परिवार से ताल्लुक रखने वाले आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खां ने जन समूह को भड़काऊ भाषण दिया था। जिसपर भीड़ ने पुलिस चौकी को फूंक दिया। हिन्दुओं के घरों को आग के हवाले कर दिया। जिसपर मौलाना तौकीर और उनके समर्थकों के खिलाफ बलवा, सरकारी काम में बाधा, 7 क्रिमिनल ला अमेडमेंट एक्ट, जानलेवा हमला, धार्मिक भावनाएं भड़काने, लोक संपत्ति निवारण अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया था। कोर्ट ने इसको आधार मानते हुए मौलाना तौकीर को समन जारी कर 11 मार्च को तलब किया है।