बरेली।सोमवार को बरेली की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने मौलाना को किया फरार घोषित।अगली सुनवाई के दौरान पेश नहीं होने पर कुर्क हो सकती है संपत्ति। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पुलिस को आगे की कार्रवाई का दिया आदेश।
आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रज़ा मामले में सोमवार को बरेली की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई हुई।इस दौरान तौकीर रज़ा के कोर्ट पेश नहीं होने पर अदालत ने नाराज़गी जताई और उन्हें फरार घोषित करते हुए पुलिस को आगे की कार्रवाई करने करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल तय की है।अगर मौलाना तौकीर इस डेट पर भी अदालत में हाज़िर नहीं हुए तो उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जायेगी।2010 के बरेली दंगे में पिछले दिनों कोर्ट ने मौलाना तौकीर रज़ा को मास्टरमाइंड करार दिया था और उनके विरुद्ध समन जारी किया गया था । समन पर पेश नहीं होने पर दो बार तौकीर रज़ा के खिलाफ गैरजमानती वारंट भी जारी किया जा चुका है। वहीं गैर जमानती वॉरंट को मौलाना ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मगर हाईकोर्ट ने उन्हें इस मामले में कोई बड़ी राहत न देकर 27 मार्च तक ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया था।मगर मौलाना ने हाईकोर्ट में सरेंडर नहीं किया। बताया गया कि मौलाना तौकीर हार्ट संबंधी दिक्कतों के चलते दिल्ली के अस्पताल में एडमिट हैं। वहीं आज सोमवार को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई के समय अदालत ने मौलाना के पेश नहीं होने पर नाराज़गी व्यक्त की और अगली सुनवाई के दिन मौलाना के एपियर नहीं होने की सूरत में पुलिस को उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है
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