मोहित जौहरी@express views
पीलीभीत।जिले के ग्राम चँदोई में खुलेआम कॉलोनाइज़र नियम-कायदों को ठेंगा दिखाकर प्लॉटिंग कर रहे है। जानकारी के मुताबिक गाटा संख्या 88, 89, 90, 116 और 117 पर कॉलोनी विकसित की जा रही है, जबकि न तो कोई नक्शा पास है और न ही लेआउट की मंजूरी ली गई है।
सूत्रों के अनुसार, कॉलोनाइज़र ने धारा 80 के तहत खानापूर्ति तो की है, लेकिन कॉलोनी काटने की बाकी ज़रूरी औपचारिकताएँ पूरी तरह से दरकिनार कर दी गई हैं।
भविष्य में खरीदार फँस सकते हैं मुसीबत में
बिना अनुमति कॉलोनी विकसित होने से भविष्य में भू-खरीदारों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। न तो मकानों के लिए वैध सुविधा मिलेगी और न ही कानूनी मान्यता। पूर्व में ऐसी ही कई कॉलोनियों में इस तरह की परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ा है।
प्रशासन की चुप्पी सवालों के घेरे में
जिले में कई जगह इसी तरह अवैध प्लॉटिंग का कार्य हो रहा है मगर प्रशासन खामोश है? क्या अधिकारियों की मिलीभगत से ही यह खेल चल रहा है।
बीते दिनों जिलाधिकारी महोदय ने अवैध प्लॉटिंग पर निगरानी हेतु एंटी भू-माफिया टास्कफोर्स समिति की अहम बैठक कर सख्त निर्देध दिए थे। देखना ये होगा कि ये टास्क समिति जिले में चल रहीं अवैध प्लाटिंग में कोई हस्तक्षेप करेगी या नही।