बरेली। प्रदेश सरकार की अपराध के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जिला मजिस्ट्रेट अविनाश सिंह ने सख्त कार्रवाई करते हुए पांच अपराधियों को छह माह के लिए जिला बदर कर दिया है। यह कार्रवाई उ.प्र. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के अंतर्गत की गई है। जिसमें जिला बदर होने वाले अपराधी आशिफ उर्फ लंगड़ा पुत्र अब्दुल कादिर, थाना बहेड़ी, जिस पर विभिन्न धाराओं के 24 मुकदमे दर्ज हैं। तस्लीम उर्फ कलुआ पुत्र साबिर, थाना बहेड़ी, जिस पर 19 मुकदमे दर्ज हैं। विशाल यादव पुत्र इन्द्रपाल, थाना इज्जतनगर, जिसके खिलाफ 7 मुकदमे हैं।
विकास पुत्र इन्द्रपाल, थाना इज्जतनगर, जिसके खिलाफ 4 मुकदमे हैं। नाजिम पुत्र निसार अली, थाना इज्जतनगर, जिसके खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज हैं। रति राम पुत्र रामलाल निवासी बिहारीपुर उर्फ शेखूपुर थाना भमोरा की मृत्यु होने पर उसका शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई भी की गई है।
रिपोर्ट:नन्दकिशोर शर्मा बरेली ।भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के पूर्व उपाध्यक्ष को बरेली पुलिस…
बरेली : जनपद में संभावित बाढ़ को देखते हुए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी…
बरखेड़ा । जिलाधिकारी के निर्देश पर राजस्व विभाग ने कस्बा बरखेड़ा में अवैध कब्जे के…
जिम में महिला से दरिंदगी: नशीला पदार्थ पिलाकर किया शारीरिक शोषण, वीडियो बनाकर मांगे पैसे…
पीलीभीत। बिलसंडा नगर पंचायत क्षेत्र में निर्माणाधीन कान्हा गौशाला का मुद्दा अब तेजी पकड़ता जा…
पीलीभीत । उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य पूर्व प्रत्याशी एमएलसी स्नातक कुमुद गंगवार के…