पीलीभीत।आगामी पावन सावन माह और कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत जिले में कानून-व्यवस्था, शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए पुलिस-प्रशासन ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, आगामी 30 जुलाई से 29 अगस्त तक पूरे पीलीभीत जनपद में मीट की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
यह प्रतिबंध न केवल मुख्य कांवड़ मार्गों पर बल्कि जिले के सभी थाना क्षेत्रों और कस्बों में समान रूप से प्रभावी रहेगा। इस पूरी समयावधि के दौरान किसी भी प्रकार की मीट दुकान या बिक्री की अनुमति नहीं होगी।
पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जिले के सभी क्षेत्राधिकारियों और थाना प्रभारियों को फील्ड पर उतरकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आदेश के मुताबिक, सभी थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रों में मीट कारोबारियों को तत्काल नोटिस तामील करवाकर इस प्रतिबंध की आधिकारिक जानकारी देंगे।
पुलिस प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि यदि कोई भी दुकानदार या व्यक्ति इस प्रतिबंध के बावजूद चोरी-छिपे मीट बेचता या नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ तुरंत प्राथमिकी दर्ज कर कड़ी विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि सावन के महीने में पीलीभीत और आसपास के क्षेत्रों से भारी संख्या में शिवभक्त और कांवड़ यात्री पवित्र जल लेकर मुख्य मार्गों से गुजरते हैं। ऐसे में जनभावनाओं और धार्मिक आस्था का सम्मान करते हुए तथा जिले में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। पुलिस बल को नियमित रूप से अपने-अपने इलाकों में गश्त और कड़ी निगरानी रखने के लिए मुस्तैद कर दिया गया है।
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