लखनऊ।इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में राज्य सरकार द्वारा तय किए गए मानकों पर मुहर लगाई है। इस आदेश के तहत सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 65 फीसदी और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 60 फीसदी अंक पाकर उत्तीर्ण होंगे। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि तीन माह के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की खंडपीठ ने सरकार द्वारा तय किए गए मानकों 90/97 पर मुहर लगा दी। यानी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 90 और सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 97 अंक कटऑफ होगा।
विदित हो, कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने लंबी सुनवाई के बाद तीन मार्च 2020 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने दो साल पहले सहायक शिक्षकों की भर्ती निकाली थी। पिछले साल भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी लेकिन कटऑफ को लेकर विवाद हो गया था। कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। बुधवार को हाई कोर्ट ने तीन महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। इससे अब इस भर्ती का रास्ता साफ हो गया है।
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