मोहित जौहरी@express views: पीलीभीत।नगर में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा नगर में अंडर ग्राउंड बिछाई जा रही गैस पाइपलाइन के ठेकेदारों द्वारा बेहद लापरवाही से कार्य किया जा रहा है।
गैस पाइपलाइन बिछाने के दौरान कंपनी के कर्मचारियों ने एक घर की वाटर सप्लाई काट दी। विरोध करने पर कर्मचारियों ने घर में घुसकर मारपीट की। पुलिस ने चार लोगो के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
क्या है मामला-
कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सरायखाम निवासी राजखान द्वारा कोतवाली पुलिस को एक तहरीर दी गयी है। जिसमे कहा गया है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड सिविल लाइन बरेली द्वारा प्राकृतिक गैस पाइप लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। कार्य के दौरान कंपनी के कर्मचारियों द्वारा उनके घर का वाटर सप्लाई का कनेक्शन डैमेज कर दिया गया। जिस कारण उसके घर का आरओ, सबमर्सिबल खराब हो गया है।
जब इसकी शिकायत कंपनी के जिम्मेदार लोगों से की गई,
तो उन लोगों द्वारा पीड़ित को 60 हजार रुपये हर्जाना देने की बात तय हो गई। किंतु बाद में उक्त लोग रुपये देने की बात से मुकर गए। आरोप है कि इसके बाद कंपनी के कर्मचारियों द्वारा उनके साथ फोन पर गाली-गलौज करते हुए अभद्रता की गयीव 17 फरवरी को कंपनी के कर्मचारी जीत भारद्वाज, सरोज चौधरी और दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके घर में घुसकर परिजनों से मारपीट भी की गई।
आरोपियों पर रिपोर्ट दर्ज
फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ धारा 452,427,504,506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
आरोपी को किया जाय दण्डित
शिकायतकर्ता राज खान ने कहा कि उनको कोई हर्जाना नही चाहिये लेकिन आरोपियों ने जो मेरे घर मे घुसकर मारपीट व गालीगलौज की है उसके लिये दोषियों को दण्ड मिलना ही चाहिये। दोषियों को मेरी माँ व मेरे परिजनों से माफी मांगनी चाहिये।
ठेकेदारों द्वारा मनमाने तरीके से कार्य को दिया जा रहा अंजाम
पाइपलाइन बिछाने हेतु कुछ नियमावली है जिसमे यदि सड़क की कटिंग निर्धारित लम्बाई या चौड़ाई के अनुरूप होनी चाहिये। किसी भी सार्वजनिक या निजी संपत्ति को यदि कोई नुकसान पहुंचता है या कोई दुर्घटना होती है तो उसके क्षतिपूर्ति की जिम्मवारी स्वम् कंपनी की होगी। यदि सड़क की कटिंग नियम विरुद्ध होती है तो दोषी पर दण्ड का प्रावधान है। गैस पाइप लाइन को बिछाने में समय ले आउट प्लान से डालना जरूरी है नहीं ताे भविष्य में शहर के लोगों को परेशान होगी। ज्वलनशील गैस हाेने से खतरा भी पैदा हाे सकता है। किंतु ठेकेदारों द्वारा मनमाने तरीके से कार्य को अंजाम दिया जा रहा है।
अत्यंत ज्वलनशील लाइन, इसलिए यह है नियम
*गैस पाइप लाइन पहले से बिछी हुई पेयजल पाइप लाइन, नाली व अन्य कंट्रक्टशन से कम से कम एक मीटर की दूरी होना चाहिए।
*लाइन के उपर पेपर कवर, नीचे रेत होना चाहिए, ताकि वह उपर नहीं आ सके।
*गैस पाइप लाइन में जगह-जगह मोड़ नहीं होना चाहिए और क्रासिंग विशेष परिस्थिति में ही हो।
*सड़क से पर्याप्त दूरी होना चाहिए।
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