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यूएई : शासकों ने किये इस्लामिक पर्सनल ला में बड़े बदलाव, शराब पीने और ‘लिव-इन’ में रहने की दी गई छूट, ऑनर किलिंग के कानूनों को किया गया और सख्त।

मोहित ‘मासूम’@desk

दुबई: संयुक्त अरब अमीरात (U.A.E. ) ने शनिवार को एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए इस्लामिक पर्सनल लॉ में बड़े बदलाव किए हैं। इन बदलावों के अनुसार बिना शादी के वयस्क प्रेमी जोड़ों को अब साथ में रहने की इजाजत होगी वही 21 वर्ष से अधिक उम्र के युवाओं को शराब पीने में छूट प्रदान की गई है। सऊदी सरकार ने देश में ऑनर किलिंग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए इनसे जुड़े कानूनों को भी और सख्त किया है।

‘परिवर्तन प्रकृति का नियम है’ और शायद समय के साथ वहां के ‘शासकों’ ने इस बात को महसूस करते हुए कड़े इस्लामिक कानूनों में और अधिक नरम बनाने की पहल की है। यूएई सरकार ने अमेरिका के साथ हुई एक डील के अनुसार अमेरिकी मध्यस्थता के अन्तर्गत यूएई और इजरायल के मध्य के संबंधों को और प्रगाढ़ करने का प्रयास किया जायेगा। ताकि यू. ए .ई. मे इजरायली यात्रियों का आवागमन बढ़ सके साथ ही साथ निवेश के नये रास्ते भी खुल सके।

नागरिकों को शराब पीने और घर में रखने की मिली पर छूट।

शनिवार को जिन बदलावों की घोषणा की गई है उनमें प्रमुख तौर पर शराब को लेकर नियमों में नरमी बरती गई है, अब 21 साल या उससे ऊपर के किसी शख्स पर शराब पीने, बेचने या रखने के लिए जुर्माना नहीं लगाया जायेगा। इससे पहले लोगों को शराब खरीदने, उसके परिवहन या अपने घरों में रखने के लिए लाइसेंस लेने की अनिवार्यता थी। जो अब समाप्त कर दी गई है एवम्
साथ ही नए नियमों के अनुसार जिन मुस्लिमों के शराब पीने पर प्रतिबंध था, उन्हें भी शराब पीने से छूट प्रदान की गई है।

वयस्कों को मिली ‘लिव – इन रिलेशंस ‘ में रहने की इजाजत।

यूएई सरकार द्वारा ऐसे युवक व युवतियों को जिनका निकाह नही हुआ है,उन्हे बिना निकाह किये साथ – साथ रहने की छूट दे दी गयी है। इससे पहले लिव इन रिलेशंन वहां एक गंभीर अपराध के अन्तर्गत आता था। हालांकि दुबई जैसे शहर में विदेशियों के ‘ लिव इन ‘ में रहने को लेकर प्रशासन थोड़ी ढिलाई बरतता रहा था, मगर फिर भी सजा का खतरा तब भी कम नही रहता था।

ऑनर किलिंग से जुड़े कानूनों को भी और किया गया सख्त।

यूएई शासकों ने उन कानूनों में भी बड़े परिवर्तन कर दिए है जिनकी वजह से ऑनर किलिंग जैसे क्राइम को संरक्षण मिलता था। पुराने कानून के अनुसार पहले कोई भी व्यक्ति अपनी किसी महिला रिश्तेदार पर हमला करने के उपरान्त सिर्फ इसलिए बच जाता था कि क्योकि वह अगर यह साबित करने मे सफल हो जाता था कि वह महिला घर के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रही है तो उस व्यक्ति को छोड़ दिया था परन्तु अब ऐसा नही होगा। अब ऑनर किलिंग को लेकर कानूनों को और सख्त कर दिया गया है।

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