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जिले में 1931 मतदान केन्द्र एवं 3499 मतदेय स्थल

बरेली । जिलाधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में आज त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों का वृहद पुनरीक्षण के संबंध में प्रशिक्षण एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के निरन्तर पुनरीक्षण के संबंध में राजनैतिक दलों के साथ बैठक कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में सम्पन्न हुई।
बैठक में अवगत कराया गया कि जनपद की समस्त नौ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 3396331 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल है, जिसमें से 1814502 पुरुष, 1581736 महिला एवं 93 तृतीय लिंग मतदाता है।
▶️जनपद की समस्त 09 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 1931 मतदान केन्द्र एवं 3499 मतदेय स्थल है। आयोग के निर्देशानुसार 3499 मतदेय स्थलों पर बूथ लेवल अधिकारियों की नियुक्ति की निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा कर दी गयी है। जिसकी सूची हार्ड कॉपी सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध करा दी गयी है तथा साफ्ट कापी जनपद की वेबसाइट BAREILLY.NIC.IN पर भी उपलब्ध है। उक्त वेबसाइट पर जाकर बी०एल०ओ० की सूची डाउनलोड की जा सकती है।

उक्त के अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग का उद्देश्य है कि समस्त अर्ह नागरिक निर्वाचक नामावली में पंजीकृत हो जायें एवं निर्वाचक नामावली में दर्ज नाम, पता, आयु एवं अन्य प्रविष्टियों में विद्यमान त्रुटियों को दूर कर दिया जाये। इस महत्वपूर्ण कार्य में राजनैतिक दलों के सहयोग की आवश्यकता है। राजनैतिक दलों की सहभागिता बढ़ाने तथा पुनरीक्षण के कार्य में उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त करने हेतु आयोग द्वारा बूथ लेविल ऐजेन्ट्स की व्यवस्था बनायी गयी है ताकि उन्हें जनता तथा बीएलओ को सहयोग करने का पूरा मौका मिल सके। उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार बूथ लेविल एजेन्ट्स द्वारा एक बार में 10 और दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि में कुल 30 फार्म आवश्यक घोषणा पत्र के साथ जमा कराये जा सकते हैं।

बैठक में समस्त राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया गया कि जनपद के समस्त 3499 मतदेय स्थलों पर बूथ लेविल एजेन्ट्स की नियुक्ति कर उसकी सूची जिला निर्वाचन कार्यालय तथा सम्बन्धित तहसील में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 01 जनवरी 2025, 01 अप्रैल 2025, 01 जुलाई 2025 व 01 अक्टूबर 2025 की अर्हता तिथि के अनुसार जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है या करने वाला है वह पात्र व्यक्ति फार्म-6 के माध्यम से आवेदन कर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकते हैं।

मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की प्रविष्टियों को संशोधित कराने, डुप्लीकेट मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी करवाने, मतदाता सूची में दिव्यांग मतदाता के रूप अपना चिन्हांकन कराये जाने तथा किसी मतदाता को अपना नाम उसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की एक भाग संख्या से दूसरी भाग संख्या (एक मतदेय स्थल से दूसरे मतदेय स्थल में) या एक विधानसभा से दूसरी विधानसभा व अन्य राज्य की किसी भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरित (शिफ्ट) कराना हो तो वह फार्म-8 के माध्यम से आवेदन कर सकता है।

मतदाता सूची में मृतक/शिफ्टेड व डुप्लीकेट मतदाता के नामों को विलोपित किये जाने हतु फार्म-7 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। मृतक मतदाताओं के फार्म-7 भरते समय उनका मृत्यु प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाये। भरे गये समस्त फार्म-7 को सम्बन्धित बूथ लेबिल अधिकारी (बी०एल०ओ) के द्वारा FieldVerified कराया जाएगा तथा बी०एल०ओ द्वारा मतदाता सूची से नाम कटवाने वाले आवेदनकर्ता को एक नोटिस (फार्मेट-बी) भी जारी किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो निर्धारित समय सीमा (15 दिन) के अन्दर सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होकर उक्त भरे गये फार्म-7 पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते है और यदि समय सीमा के अन्तर्गत कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो यह माना जाएगा कि उक्त फार्म-7 पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है जिसके बाद मतदाता सूची से नाम विलोपित किए जाने की अन्तिम कार्यवाही की जायेगी।

बैठक में जानकारी दी गयी कि समस्त फार्म-6, 7 व 8 को ऑनलाइन  Voters.eci.gov.inportal & Voter helpline app  एवं ऑफलाइन बी०एल०ओ के माध्यम से भी भरवाया जा सकता है।

बैठक में जिलाधिकारी ने राजनैतिक दलों के पार्टी प्रतिनिधियों को बूथ लेविल पर एजेन्ट नामित करने हेतु कहा गया। उन्होंने कहा कि एक बीएलए को दो पोलिंग बूथ भी दे सकते हैं लेकिन एक ही सेंटर पर हो। बीएलए एक समय में अधिकतम 10 फार्म जमा कर सकते हैं और ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर भी किया जा सकता है। फार्म-6, 7 व 8 के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी। उन्होंने कहा कि बीएलओ की सूची ऑनलाइन उपलब्ध है उसे कोई भी देख सकता है।

बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि इसलिए पहले से बैठक कर तैयारियां की जा रही है कि जिससे बीएलए और बीएलओ के बीच समन्वय रहे तथा कार्य आसानी से हो सके। अतः  समस्त राजनैतिक दल अपने बीएलए नियुक्त कर लें। उन्होंने कहा कि ईवीएम वेयर हाउस के मासिक निरीक्षण में भी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

बैठक में समस्त आरओ तथा ईएआरओ को निर्देश दिए गए कि राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के मोबाइल नम्बर सेव रखें और बातचीत कर समन्वय बनाए रखें।

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