इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण को नियमित करने की कंपाउंडिंग योजना पर लगाई रोक
@desk प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कम्पाउंडिंग फीस लेकर किसी भी अवैध निर्माण को नियमित करने की कम्पाउंडिंग स्कीम 2020 को सही नहीं माना है. कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से इस योजना को लागू करने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने राज्य सरकार सहित और विकास प्राधिकरणों को इस नई योजना पर अमल न करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने साथ ही कहा है कि यह योजना प्रथमदृष्टया अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अवैध निर्माणों को नियमित करने के उद्देश्य से बनाई गई…
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