पर्यटकों और श्रद्धालुओं को बेहतर आवासीय सुविधा देने के लिए बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति लागू
- होमस्टे इकाइयों के स्वामियों को कराना होगा पंजीकरण
पीलीभीत।उत्तर प्रदेश शासन ने प्रदेश में आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों और श्रद्धालुओं को उच्च स्तरीय, सुरक्षित एवं किफायती आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश बेड एंड ब्रेकफास्ट (बी एंड बी) एवं होमस्टे नीति-2025 जारी कर दी है।
बरेली/मुरादाबाद मंडल के उप निदेशक पर्यटन रविंद्र कुमार ने जानकारी दी कि नई नीति के जरिए सेवा मानकों में सुधार, आवास विकल्पों में वृद्धि और पर्यटन अनुभव को बेहतर बनाया जाएगा। साथ ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने, बुनियादी ढांचे के विकास और नए रोज़गार अवसर सृजित करने का भी लक्ष्य रखा गया है।
पंजीकरण होगा अनिवार्य
नीति लागू होने के बाद प्रदेश के सभी होमस्टे, बी एंड बी और रूरल होमस्टे इकाइयों के स्वामियों को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। वर्तमान में संचालित इकाइयों को पंजीयन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 12 माह का समय दिया गया है। तय अवधि के बाद बिना पंजीकरण संचालन की अनुमति नहीं होगी।
होमस्टे एवं बी एंड बी इकाइयों की व्यवस्था
शहरी होमस्टे योजना:
स्वामी का परिवार सहित निवास अनिवार्य। अधिकतम 6 कक्ष (12 शैया) किराए पर उपलब्ध कराए जा सकेंगे।आवासीय भवन के केवल 2/3 हिस्से का ही व्यावसायिक उपयोग होगा।
बी एंड बी इकाइयों में पर्यटकों को आवास और भोजन/नाश्ते की सुविधा किफायती दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी।
रूरल होमस्टे योजना:
यह योजना पूरे ग्रामीण परिक्षेत्र में लागू होगी। इसके तहत पर्यटकों को गांव में आवास, भोजन और ग्राम्य जीवन का अनुभव उपलब्ध कराया जाएगा। रूरल होमस्टे में खानागार, शौचालय, जल एवं ऊर्जा आपूर्ति और सामान्य फर्नीचर जैसी मूलभूत सुविधाएं अनिवार्य होंगी।
ऑनलाइन आवेदन
इच्छुक आवेदक इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के पोर्टल up-tourismportal.in
के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।