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प्रियंका वाड्रा के खिलाफ धोखाधड़ी का केस, ये है अधिकतम सजा

भोपाल। मध्‍य प्रदेश में आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में अधिकारियों द्वारा ठेकेदारों से 50 प्रतिशत कमीशन मांगने का एक पत्र इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद कांग्रेस नेताओं ने इस मामले में ट्वीट किया था। जिसके बाद भाजपा की शिकायत पर भोपाल और इंदौर में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा, पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ, पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश, अरुण यादव, कांग्रेस नेत्री शोभा ओझा और पत्र जारी करने वाले ज्ञानेंद्र अवस्थी के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में एफआइआर दर्ज की है। आपको इस लेख में बताते हैं कि इस मामले में कौन सी धाराओं में केस दर्ज किया गया है और उसके तहत कितने साल की सजा का प्रावधान है।

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