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पीलीभीत: लिटिल एंजिल स्कूल पर एक लाख रुपये का जुर्माना

पीलीभीत। जिला विद्यालय निरीक्षक राजीव कुमार द्वारा लिटिल एंजिल स्कूल पर एक लाख रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया है। यह कार्रवाई विद्यालय में एनसीईआरटी पुस्तकों के स्थान पर अन्य प्रकाशकों की महंगी पुस्तकों के संचालन के मामले में की गई है।

जानकारी के अनुसार जिला विद्यालय निरीक्षक ने विद्यालय प्रशासन को निर्देश दिए थे कि स्कूल में केवल एनसीईआरटी की पुस्तकों का संचालन कराया जाए तथा अन्य प्रकाशकों की महंगी पुस्तकों को बंद किया जाए। इसके जवाब में विद्यालय प्रधानाचार्य ने 30 अप्रैल को भेजे गए पत्र में बताया कि सीबीएसई के दिशा-निर्देशों के अनुसार छात्रों के शैक्षणिक हित में पूरक अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है।

जांच में यह सामने आया कि विद्यालय में अंग्रेजी व्याकरण की एक पुस्तक, जिस पर विद्यालय का नाम अंकित है, 300 रुपये में छात्रों को उपलब्ध कराई जा रही थी। विभाग के अनुसार उक्त पुस्तक का संचालन केंद्र सरकार, राज्य सरकार अथवा सीबीएसई बोर्ड की अनुमति के बिना किया जा रहा था, जो शासनादेश का उल्लंघन माना गया।जिस पर जिला शुल्क नियामक समिति ने अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के 25 मार्च  के पत्र एवं अधिनियम के प्रावधानों के तहत सर्वसम्मति से विद्यालय पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव पारित किया।

समिति के निर्णय के अनुसार प्रधानाचार्य को निर्देशित किया गया है कि 15 दिनों के भीतर निर्धारित लेखा शीर्षक में कोषागार चालान के माध्यम से जुर्माने की राशि जमा कराई जाए। निर्धारित समय में राशि जमा न करने पर ब्याज सहित राजस्व वसूली की कार्रवाई की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी विद्यालय प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य की होगी।

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