यूपी में संपूर्ण लॉक डाउन की तैयारियां शुरू, जरूरी सेवाओं के लिए जारी होंगे ई-पास
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पीलीभीत।कोरोना माहमारी की दूसरी लहर को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार बेहद चिंतित है और मई में पूर्ण लॉक डाउन लगाने की तैयारी में है। अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को कोविड-19 की द्वितीय लहर के कारण घोषित लाकडाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु आनलाइन ई-पास जारी करने का आदेश दिया है।अपर मुख्य सचिव के आदेश से कोविड 19 की श्रृंखला को तोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में एक बार फिर पूर्ण लॉक डाउन लगने की संभावना बढ़ गई है।
बताते चलें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 की द्वितीय लहर के कारण प्रदेश में घोषित लाकडाउन की अवधि में गत वर्ष की भांति आनलाइन ई-पास जारी किये जाने का निर्णय लिया है। यह व्यवस्था पूर्व की भांति मुख्यतः सूची बद्ध आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति करने वाली संस्थाओं के लिये पास जारी करने हेतु निर्मित की गयी है। आमजन चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने के लिये भी ई-पास के आवेदन किये जा सकते हैं। यदि किसी क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति आमजन को प्राप्त नहीं हो रही है तो उनके द्वारा इसकी शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर की जा सकती है।
ई-पास प्राप्त करने हेतु आवेदक rahat.up.nic.in पर उपलब्ध लिंक rahat.up.nic.in/epass के माध्यम से आनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ई-पास पोर्टल में संस्थागत पास का भी प्रावधान किया गया है जिसमें एक संस्था, आवेदक सहित अधिकतम 05 कार्मिकों को पास निर्गत कर सकेगी। आनलाइन प्राप्त आवेदनों का परीक्षण अधिकृत प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। परीक्षण करने बाले प्रशासनिक अधिकारियों को आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार होगा।स्वीकृत किये गये आवेदनों हेतु ई-पास आनलाइन जारी किये जायेंगे। आवेदक को SMS के माध्यम से लिंक उपलब्ध कराया जाएगा।लिंक पर क्लिक कर आवेदक ई-पास डाउनलोड / प्रिंट कर उपयोग कर सकेगा। आदेश में ई-पास की इलेक्ट्रानिक कापी को भी मान्यता दी गई है।जनपद की सीमा के अंतर्गत उपजिलाधिकारी तथा प्रदेश की सीमा के भीतर अन्तर्जनपदीय ई-पास जारी करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी अधिकृत होंगे।संस्थानों हेतु जारी ई-पास लॉक डाउन की सम्पूर्ण अवधि तक वैध होगें, जबकि आमजन हेतु जारी जनपदीय ई-पास की वैधता 01 दिवस की होगी एवं अन्तर्जनपदीय ई-पास की वैधता 02 दिवस की होगी।पुलिस या सुरक्षाकर्मियों द्वारा चेकिंग के दौरान ई-पास का सत्यापन QR Code के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।